बिलासपुर।सालों से बंद कैदियों के मानवाधिकार के मसले पर सोमवार को डीजी जेल गिरधारी नायक और आईजी के के गुप्ता हाईकोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने इन दोनों अधिकारियों को हलफनामा पेश कर इस बात की जानकारी मांगी है कि कोर्ट में जब बंदियों को पेश किया जाता है तो उन्हें क्या खाने को मिलता है. कोर्ट ने इसके लिए अधिकारियों को दो हफ्ते का वक्त दिया है.
मामले की जानकारी देते हुए वकील रक्षा अवस्थी ने बताया कि सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की संज्ञान में आया था कि सुनवाई के दौरान बंदियों को बुनियादी सहुलियतें नहीं मिलती हैं. उन्हें खाने के लिए पुलिसकर्मियों पर निर्भर रहना पड़ता है. कई बंदियों को सालों से पेरौल नहीं मिल पाया है. ये लोग अपने परिजनों का सालों साल मुंह तक नहीं देख पाते.
हालात की जानकारी होने के बाद कोर्ट ने जेल के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया. और सोमवार को उन्हें कैदियों की स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा है.