हाईकोर्ट ने कहाकि अगर किसी लड़की का लड़के के साथ पहले कोई संबध रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि लड़का उसे बदनाम करने के लिए उसकी फोटो या अन्य सामग्री इंटरनेट पर सार्वजनिक करने का अधिकार रखता है। अपनी पूर्व गर्ल फ्रेंड की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोपी एक युवक की अग्रिम जमानत की मांग को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की।
पंजाब के गुरदासपुर निवासी गगनदीप शर्मा के खिलाफ इंफार्मेशन एंड टेक्नोलाजी एक्ट 2000 के तहत पुलिस स्टेशन गुरदासपुर में मामला दर्ज किया गया था। उसपर आरोप है कि उसने लड़की की आपत्तिजनक फोटो व कुछ निजी संदेश वॉट्सएप पर वायरल किए। उसने लड़की को भी मोबाइल पर कुछ भद्दे संदेश भी भेजे।लड़की की रिक्वेस्ट के बाद भी गगनदीप ने कुछ दिन बाद कई बार वॉट्सएप और इंटरनेट पर उससे जुड़ी फोटो व कुछ अन्य सामग्री वायरल कर दी। इस मामले में गगनदीप पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट अग्रिम जमानत के लिए पहुंचा। जहां कोर्ट ने उसकी अर्जी रद्द करते हुए ये टिप्पणी की।