रायपुर। सड़कों पर मवेशियों की वजह से प्रदेश के किसी न किसी कोने से दुर्घटना की खबर कमोबेश रोज आती है. इस पर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने नगरीय निकायों को घूमते मवेशियों को पकड़कर उनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश पारित किया है.
जानकारी के अनुसार, संजय रजक एवं अन्य ने मवेशियों को लेकर रिट पिटीशन दाखिल किया था. हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश पारित कर इसके परिपालन में निर्देश जारी किया है. इस आदेश के मद्देनजर नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी निगम आयुक्तों, पालिकाओं, नगर पंचायतों के सीएमओ को निर्देश जारी किया है.
हाईकोर्ट के आदेश में सड़क यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे मवेशियों को गली, सड़क, राजमार्गों से हटाने, इन मवेशियों के आश्रय के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था करने और सड़कों पर घूमते पाए जाने वाले मवेशियों के मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात शामिल है.