कुमार इंदर,जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अवहेलना मामले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति ओआईसी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ज्वाइनिंग में गड़बड़ी के आरोप में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस बाबत हाईकोर्ट ने बार-बार मौका देने पर भी जवाब न पेश करने पर यह जुर्माने की कार्रवाई की है।

दरअसल याचिकाकर्ता सेवक राम पटेल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कोरोना कॉल के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि नियुक्ति में तत्कालीन आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि नियुक्ति के समय में कम अंक पाने वाले परीक्षार्थियों को चयन कर लिया गया।

आरोप है कि चयनित उम्मीदवार के नंबर उससे ज्यादा थे लेकिन उसके बावजूद उसे दरकिनार कर कम नंबर वाले को ज्वाइनिंग करा दी गई। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए सरकार की ओर से नियुक्त ओआईसी को बार-बार मौका देने के बाद भी जवाब नहीं पेश किया गया। जिसके बाद हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस विशाल धगट ने जुर्माने की कार्रवाई की है। मामले की अगली सुनवाई जून में की जाएगी।

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