बिलासपुर. बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में अपने आदेशों और निर्देशों की बेवसाइट पर जारी की गई कॉपी को पूरे प्रदेश में मान्य करने के आदेश दे दिए हैं. ये आदेश जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस आरपी शर्मा की डिवीज़न बेंच ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस कस्टम एक्साइज़ के बीच टैक्स से संबंधित एक मामले के दौरान दिया है.

अब तक लोवर कोर्ट या दूसरे सरकारी दफ्तर हाईकोर्ट के फैसलों को तभी मानते थे जब उसकी सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से मिलती थी. सेल के वकील संदीप दुबे ने बताया कि सुनवाई के दौरान ये बात तब उठी जब दूसरे पक्ष के वकील मनीष शर्मा ने कोर्ट में ई- कॉपी पेश की. दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि निचली अदालतों, नगर निगम, जिला प्रशासन या राज्य प्रशासन इसे मान्य नहीं करता है. वो केवल सर्टिफाइड कॉपी ही मान्य करता है. जबकि ये कॉपी हाईकोर्ट के वेबसाइट से निकाली जाती है.

दोनों जस्टिस ने मामले को गंभीर मानते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव, हाईकोर्ट के मुख्य रजिस्ट्रार, सभी जिला कलेक्टरों, नगर निगम को निर्देश जारी किया कि हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जो आदेश की कॉपी होगी उसका प्रिंट आऊट भी अब मान्य किया जाएगा. इस संबंध में जल्द ही सबको इस आशय का निर्देश भेजा जाएगा.