Saraswati Puja: कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने जोगेश चंद्र लॉ कॉलेज (Jogesh Chandra Chaudhuri College) में सरस्वती पूजा के दौरान पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने पुलिस (Police) को यह निर्देश दिया है कि कॉलेज में पूजा के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति को कॉलेज कैंपस में एंट्री न होने दी जाए, जिसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज है.
दरअसल जोगेश चंद्र लॉ कॉलेज के छात्रों के एक ग्रुप ने कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा था. छात्रों का आरोप था कि उन्हें सरस्वती पूजा आयोजित करने से रोका जा रहा है. उनका दावा था कि कुछ बाहरी लोगों ने पंडाल लगाया था और एक्चुअल स्टूडेंट्स के बजाय वे पूजा कर रहे थे.
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कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस जॉय सेनगुप्ता ने पुलिस सुरक्षा देने बंगाल सरकार को आदेश जारी किया है. साथ ही यह निर्देश दिया कि ज्वाइंट कमिश्नर लेवल ऑफिसर जोगेश चंद्र लॉ कॉलेज में सरस्वती पूजा के दौरान सुरक्षा की निगरानी करेंगे. कोर्ट ने एक ही कॉलेज के दो विभागों, डे कॉलेज और लॉ कॉलेज के लिए अलग-अलग पूजा करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही, कॉलेज प्रशासन को पूरी पूजा का वीडियो रिकॉर्ड करना होगा.
कोर्ट ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि जोगेश चंद्र लॉ कॉलेज में सरस्वती पूजा के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति को कॉलेज कैंपस में एंट्री न होने दी जाए, जिसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज है. केवल डे कॉलेज और लॉ कॉलेज के छात्रों को ही पूजा में भाग लेने की छूट होगी.
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चारू मार्केट पुलिस स्टेशन को डे कॉलेज परिसर में अवैध पूजा पंडाल को दोपहर 12 बजे तक ध्वस्त करने और इस प्रक्रिया को वीडियो पर रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया है. इस दौरान कोलकाता पुलिस के एक ज्वाइंट कमिश्नर रैंक ऑफिसर को सुरक्षा की निगरानी करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी है. साथ ही कॉलेज के अधिकारियों को पूजा की कार्यवाही को वीडियो पर रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को की जाएगी.
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