कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। हाईकोर्ट ने हड़ताल की निंदा करते हुए कहा कि संकट के इस समय जूनियर डॉक्टरों का ये कदम किसी भी हालत में उचित नहीं है।

मामले में हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच ने जूनियर डॉक्टरों को 24 घंटो के भीतर काम पर वापस लौटने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर हाईकोर्ट ने जूडा के ख़िलाफ़ सरकार को सख़्त कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।

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हाईकोर्ट ने ये आदेश शैलेन्द्र सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। जूडा की हड़ताल पर राज्य सरकार ने न्यायालय को बताया कि सरकार जूडा के परिजनों के मुफ्त इलाज की मांग मानने तैयार है। सरकार की तरफ से पेश जवाब में कहा गया कि मानदेय बढाने के नाम पर हड़ताल करना उचित नहीं है। कोरोनाकाल में जूनियर डॉक्टर्स ब्लैकमेल न करे।

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