कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। अंबेडकर का पोस्टर जलाने के आरोप में जेल में बंद एडवोकेट अनिल मिश्रा को हाईकोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने एक लाख रुपए का पर्सनल बांड भरने और 1 लाख रुपये पर जमानत दी है।
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हाईकोर्ट ने पुलिस के लिए कहा कि अनिल मिश्रा को अवैध तरीके से डिटेन किया गया था। उन पर की गई FIR में कस्टडी में लेने में कई गलतियां की गई। उन्हें नोटिस देकर छोड़ा जा सकता था। निचली कोर्ट में शेष गिरफ्तार आरोपियों को भी जमानत मिलेगी। एफआईआर निरस्त करने की मांग भी अलग से प्रक्रिया में ली जाएगी।
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बता दें कि एडवोकेट अनिल मिश्रा चार दिन से जेल में बंद हैं। अंबेडकर का पोस्टर जलाने के मामले में गुरुवार को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ग्वालियर साइबर पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर अनिल मिश्रा समेत 8 को आरोपी बनाया था।
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