हाई कोर्ट ने दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है. कोर्ट ने हादसे जांच CBI कों सौंपने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. कोर्ट ने आदेश देते हुए एक आशंका जताई है. कोर्ट का मानना है कि इसमें सरकारी कर्मचारियों का भ्रष्टाचार भी शामिल हो सकता है. दिल्ली के राजेंद्र नगर की एक कोचिंग में बीते शनिवार को बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी. अब इसकी जांच सीबीआई करेगी.
दिल्ली IAS कोचिंग हादसे को लेकर CBI जांच का आदेश देने के बाद कोर्ट ने कहा कि CBI जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करना होगा. इसके लिए सीवीसी को आदेश दिया गया है. जांच में नामित अधिकारी यह तय करेगा कि कोचिंग हादसे की जांच समय से पूरी की जा सके और इसमें किसी तरह की देरी ना हो.
मामला 27 जुलाई की शाम का है. दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही थी. इस दौरान ओल्ड राजेंद्र नगर की सड़कें भी पानी से लबालब भर गई थीं. इस दौरान राजेंद्र नगर इलाके की राव IAS कोचिंग के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी में कई स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे. बारिश होने के कारण सब लाइब्रेरी के अंदर ही थे. अभी लाइब्रेरी में पानी नहीं पहुंचा था, लेकिन तभी कोचिंग के सामने से गुजरने वाली सड़क से एक एसयूवी कार गुजरी. इस कार की रफ्तार की वजह से उठी लहर ने कोचिंग के गेट को तोड़ दिया. इससे अचानक बेसमेंट वाली लाइब्रेरी में पानी जाने लगा. अचानक पानी भरने की वजह से कई स्टूडेंट अंदर ही फंस गए. इस हादसे में 3 को अपनी जान गंवानी पड़ी है. अब कोर्ट ने इस घटना पर बड़ा आदेश जारी करते हुए सीबीआई को इसकी जांच सौंपने का आदेश जारी किया है.
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इस हादसे के बाद कोचिंग संस्थानों और प्रशासन के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे थे. घटना के अगले दिन प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई संस्थानों को सील कर दिया और कई जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार भी किया था. इस हादसे में एसयूवी कार वाले आरोपी को सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है, जबकि बाकी के आरोपी अभी सलाखों के पीछे हैं.
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शुक्रवार को राव IAS कोचिंग ने अपने वकील के माध्यम से मृतक छात्रों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया था. हालांकि, इस दौरान वकील ने एक शर्त भी बताई थी, जिसमें 25 लाख अभी देने का वादा किया गया और 25 लाख कोचिंग के CEO अभिषेक के बाहर आ जाने के बाद.
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