कुमार इंदर, जबलपुर। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निकाली गई नर्सिंग कॉलेज की भर्ती में हंड्रेड परसेंट आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने सवाल खड़ा किया है। हाई कोर्ट ने इस बाबत मध्य प्रदेश शासन और संबंधित विभाग से जवाब तलब किया है। दरअसल कर्मचारी चयन मंडल द्वारा 16 दिसंबर को एक विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें नर्सिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्विटर के 286 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, लेकिन इन 286 पदों पर सिर्फ महिलाओं के लिए भर्ती निकाली गई है और इसी बात को लेकर लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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याचिका के माध्यम से कहा गया है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भर्ती में हंड्रेड परसेंट आरक्षण लागू किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने विशाल बघेल ने कोर्ट में जिरह करते हुए कहा कि, ये भर्ती प्रक्रिया न केवल संविधान के खिलाफ है बल्कि नियम विरुद्ध भी है । जिसको लेकर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन और संबंधित विभाग से जवाब तलब किया है अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होना है।
7 जनवरी है आवेदन की लास्ट डेट
आपको बता दे की नर्सिंग कॉलेजो में निकाली गई 286 पदों के आवेदन भरने के लिए 7 जनवरी लास्ट डेट है, उसके पहले 5 जनवरी को मध्य प्रदेश शासन को इस पर अपना जवाब देना है उसी आधार पर कोर्ट आगे की कार्रवाई तय करेगा।
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