कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश पंयाचत चुनाव (Madhya Pradesh Panchayat Election) को लेकर जबलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने इंकार कर दिया है। पंचायत चुनाव पर रोक लगाने की सभी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में आज दोपहर सुनवाई हुई। लगभग 40 मिनट तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट का यह फैसला कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है।
कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सीनियर वकील और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के माध्यम से हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने की याचिका दाखिल करवाई थी। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। विवेक तनखा अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं।
मामले में 40 मिनट चली सुनवाई
आपको बता दें कि, आज पंचायत चुनाव को लेकर तमाम याचिका पर 40 मिनट तक एडवोकेट विवेक तंखा ने बहस की। विवेक तंखा ने कोर्ट को समझाने की कोशिश की कि, कैसे राज सरकार ने आर्टिकल 243 डी का उल्लंघन करते हुए पंचायत चुनाव कराने का फैसला लिया है । कोर्ट को बताने की कोशिश की कि, सरकार इस तरह से कानून को दरकिनार करते हुए पंचायत चुनाव का फैसला नहीं ले सकती।
परिसीमन को लेकर अलग से दलील
विवेक तंखा ने हाईकोर्ट में जिरह करते हुए कोर्ट को बताने की कोशिश की कि, यह सरकार एक तरफ यह कह रही है कि वह 1 साल पुराना परिसीमन मान्य नहीं करेगी लेकिन फिर वही सरकार अपना 2014 का 7 साल पुराना परिसीमन कैसे लागू कर सकती है।
1075 नई पंचायत और निवाड़ी जिले को लेकर भी बहस
विवेक तंखा ने आज सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि, 2014 के बाद 1071 नई पंचायत बनी है वही नया निवाड़ी जिला भी अस्तित्व में आया है और सरकार 2014 के अध्यादेश के हिसाब से चुनाव कराना चाहती है। विवेक तनखा ने कहा कि, अगर सरकार 2014 के अध्यादेश के हिसाब से चुनाव कराती है तो आने वाले समय में निवाड़ी जिले और नई पंचायतों को लेकर फिर से पेच फस सकता है।
सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेसी
हाई कोर्ट के फैसले के बाद विवेक तंखा ने कहा है कि, वह मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। विवेक तंखा ने कहा कि उनकी तैयारी चल रही है 1 से 2 दिन के अंदर वह इस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और वहां वह फिर से सुप्रीम कोर्ट कोई बताने की कोशिश करेंगे कि, सरकार ने कैसे कानून का उल्लंघन करते हुए पंचायत चुनाव कराने का फैसला लिया है।
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