कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ (The Gwalior bench of Madhya Pradesh High Court) द्वारा जांच में लापरवाही बरतने पर एक थाना प्रभारी (police station in-charge) को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि तुम्हें पोस्ट पर रहने का अधिकार नहीं है। (High Court) हाईकोर्ट में लापता महिला के मामले की सुनवाई चल रही थी।
हाईकोर्ट ने थाना प्रभारी से कहा- एक बेटी गायब है जांच के नाम पर केवल ससुरालीजन और परिजनों के बयान दर्ज कराए हैं, तुम्हें पोस्ट पर रहने का अधिकार नहीं है एक काम करते हैं। “तुम्हें फिर से कांस्टेबल बना देते हैं बड़े साहब के घर में सेवाएं देना”। हाईकोर्ट ने कहा सोमवार को महिला पेश नहीं हुई तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। 20 सितंबर 2023 को सबलगढ़ से सोनम शर्मा लापता हुई थी। सोनम के पिता ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने थाना प्रभारी को अल्टीमेटम दिया है। महिला को सोमवार तक पेश करने का अल्टीमेटम दिया है।
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