दिल्ली. दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले ने बेहद राहत दी है. हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की विधायकी को रद्द करने के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है.

इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने वाले फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई करने को कहा है.

इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि अब पार्टी के 20 विधायक बने रहेंगे और राज्य पर उप-चुनाव का बोझ नहीं डाला जाएगा.

ये हैं वो 20 विधायक जिनकी विधायकी रद्द करने का जारी किया गया था नोटिफिकेशन
1. जरनैल सिंह, तिलक नगर
2. नरेश यादव, मेहरौली
3. अल्का लांबा, चांदनी चौक
4. प्रवीण कुमार, जंगपुरा
5. राजेश ऋषि, जनकपुरी
6. राजेश गुप्ता, वज़ीरपुर
7. मदन लाल, कस्तूरबा नगर
8. विजेंद्र गर्ग, राजिंदर नगर
9. अवतार सिंह, कालकाजी
10. शरद चौहान, नरेला
11. सरिता सिंह, रोहताश नगर
12. संजीव झा, बुराड़ी
13. सोम दत्त, सदर बाज़ार
14. शिव चरण गोयल, मोती नगर
15. अनिल कुमार बाजपई, गांधी नगर
16. मनोज कुमार, कोंडली
17. नितिन त्यागी, लक्ष्मी नगर
18. सुखबीर दलाल, मुंडका
19. कैलाश गहलोत, नजफ़गढ़
20. आदर्श शास्त्री, द्वारका