कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश विद्युत मंडल में संविदा कर्मचारियों से छुट्टी के दिन काम करवाने और उसके बदले में कोई भुगतान न करने के मामले में हाईकोर्ट ने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव और मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के सीएमडी, पावर मैनेजमेंट कंपनी के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

दरअसल, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, याचिका के माध्यम से बताया गया है कि संविदा कर्मियों को छुट्टी के दिन भी काम कराया जाता है और उसका कोई अतिरिक्त भुगतान भी नहीं किया जाता है। इस मामले में सुनवाई करने के बाद जस्टिस एमएस भट्टी ने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव और विद्युत विभाग को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को रखी गई है।

विद्युत विभाग का 80 % स्टाफ ठेके पर

बता दें कि मधयप्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की संख्या 45 हजार से ऊपर है। लाइनमेन से लेकर चार्जमेन तक का काम यही आउटसोर्स कर्मचारी ही संभाले हुए हैं। 10 हजार वेतन पाने वाला कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर लाइन सुधारने का काम करता है। यहां तक की फीडर का काम भी आउटसोर्स कर्मचारी ही संभाल रहे हैं। सब स्टेशन पर भी यही आउटसोर्स वाले कर्मचारी ही काम कर रहे हैं।

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