रायपुर। रायपुर के टिकरापारा थाने में सही रिपोर्ट दर्ज नहीं करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के मामले में गृह सचिव, डीजीपी, एसपी रायपुर और टीआई टिकरापारा को बिलासपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। न्यायालय ने सभी को 6 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का आदेश दिया है। मामला 2016 का है।
रायपुर के टिकरापारा थाना इलाके के रहने वाले शेख जुल्फिकार का पिछले दिनों कार फाइनेंस और सीजिंग करने वाले कुछ लोगों से विवाद हो गया था। इन लोगों ने शेख जुल्फिकार को कार लोन की किश्त नहीं पटाने के विवाद में बेरहमी से पीटा था।
जुल्फिकार इसकी शिकायत करने के लिए पहले थाने और फिर एसपी के पास पहुंचा लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उससे कहा गया कि कार लोन और सीजिंग का काम करने वाले एक बड़े पुलिस अधिकारी से संबंधित हैं, लिहाजा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है।
इसी बीच गुंडों ने शेख जुल्फिकार को दूसरी बार घर से उठाकर ले गए और फिर बेदम पिटाई की और कहा कि वो किसी के खिलाफ शिकायत नहीं करे। बाद में आईजी जीपी सिंह के हस्तक्षेप से अपराध दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा 307 नहीं लगाई।
जुल्फिकार इसके खिलाफ हाईकोर्ट आ गए। उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूरे मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए से कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी।