प्रयागराज. उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. साथ ही पुनरीक्षण अर्जी दाखिल करने में 327 दिन की देरी माफी अर्जी पर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है.
बता दें कि याचिका पर अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने प्रयागराज निवासी दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. याचिका पर अधिवक्ता रमेश चंद्र द्विवेदी और कमल कृष्ण राय ने बहस की.
याचिका में केशव प्रसाद मौर्य पर अधीनस्थ अदालत प्रयागराज और किशोर न्याय बोर्ड के आदेशों सहित फर्जी दस्तावेज के जरिए लाभ लेने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की अर्जी निरस्त करने के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है. इससे पहले याचिकाकर्ता ने अधीनस्थ अदालत में अर्जी दाखिल की थी.
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याचिका में उन्होंने सीआरपीसी धारा 156(3) के तहत परिवाद दाखिल किया था. जिसमें केशव मौर्य की डिग्रियों को फर्जी बताया था. अधीनस्थ अदालत ने भी उनके आरोपों में कोई दम न पाते हुए परिवाद खारिज कर दिया था. इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल याचिका बीते दिनों वापस ले ली गई थी. इसी मामले में दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है.