इंदर कुमार, जबलपुर। जबलपुर में डेंगू को लेकर खराब हो रही हालत को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाइकोर्ट ने नगर निगम जबलपुर से पूछा है कि सितंबर माह में डेंगू रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए? चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस पुरुषेन्द्र कौरव की डिवीजन बेंच ने डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के बारे में किए गए कामों का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।

आपको बता दे कि जबलपुर निवासी समाजसेवी सौरभ शर्मा ने साल 2018 में यह याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि शहर में साफ-सफाई नहीं होने से डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी फैल रही है।

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पिछली सुनवाई में भी यही तर्क दिया गया था कि, शहर में जगह-जगह गदंगी का अंबार होने से मच्छर पनप रहे हैं। इसके कारण एक बार फिर जबलपुर में डेंगू की बीमारी फैल गई है। हालत यह है कि नगर निगम के भंवरताल पार्क में स्स्थित स्वीमिंग पूल में कई महीने से पानी भरा हुआ है, जिसमें डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं। शहर में जगह-जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ है। जिससे लोग डेंगू के शिकार हो रहे हैं।

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कोर्ट को जवाब नहीं दे पाया नगर निगम।
मामले में एक बार फिर हाईकोर्ट ने सुनवाई कर जबलपुर नगर निगम से डेंगू रोकने के लिए किए गए जा रहे कामों की जानकारी पेश करने का निर्देश दिया। शुक्रवार को नगर निगम की ओर से एक हजार पेज की रिपोर्ट पेश की गई। अधिवक्ता संघी ने इस पर आपत्ति जताई कि नगर निगम की रिपोर्ट में सितंबर 2021 में जबलपुर में डेंगू को रोकने के लिए क्या काम किए गए यह नहीं बताया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नगर निगम को सितंबर माह में डेंगू रोकने के लिए किए गए कामों की जानकारी पेश करने को कहा है।

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