वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। पूर्व आईएएस बीएल अग्रवाल ने ईडी की जांच को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट ने याचिका लगाई थी. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईडी की जांच पर रोक लगा दी है.

बता दें कि प्रदेश के पूर्व शिक्षा सचिव बीएल अग्रवाल के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर सीबीआई बीते सात साल से जांच कर रही है. इस बीच 2017 में ईडी ने एफआईआर दर्ज कराते हुए जांच करने का निर्णय लिया. बीएल अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि दोनों ही एजेंसियों अब तक कोई गड़बड़ी साबित नहीं कर पाई है. ऐसे में लंबे समय से जांच जारी रहने पर लगाई गई याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने बीएल अग्रवाल के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाई है.