रायपुर. राज्य सरकार की ओर से महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लदा दिया है. दृष्टिहीन और मूक-बधिर के लिए पद आरक्षित नहीं करने पर लगाई गई याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई है. मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी.
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सेम कोसी ने अगली सुनवाई तक भर्ती पर रोक लगा दी है. इस आदेश के बाद 1384 सहायक प्रध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर अब अगली सुनवाई तक के लिए रोक लग गई है. नियम के तहत 6 प्रतिशत आरक्षण दृष्टिहीन और मूक-बधिर के लिए रखा जाना था, लेकिन शासन और पीएससी ने इसका पालन नहीं किया, जिसके खिलाफ दीपक प्रधान, मंजू बरिहा, रमाकांत सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है.