कुमार इंदर, जबलपुर/भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल में रेलवे प्रोजेक्ट के नाम पर होने वाली बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और शिफ्टिंग पर तत्काल रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बैंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना किसी स्पष्ट नीति के सिर्फ़ ट्रांसप्लांटेशन के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है, जो पर्यावरण के लिए गंभीर संकट पैदा कर रहा है।
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कोर्ट को बताया गया कि रेलवे प्रोजेक्ट के लिए भोपाल में 8,000 से अधिक पेड़ काटने की तैयारी की जा रही है। हस्तक्षेपकर्ता ने पेड़ कटाई से जुड़ी कई मीडिया रिपोर्ट्स कोर्ट में पेश कीं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह अंतरिम रोक लगाई। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई (26 नवंबर) तक प्रस्तावित स्थल की मौजूदा स्थिति की तस्वीरें और वीडियो कोर्ट में पेश किए जाएं।
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गौरतलब है कि हाईकोर्ट इससे पहले भी भोपाल में 488 पेड़ों की कटाई के मामले में स्वतः संज्ञान ले चुका है और लगातार पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर सख्त रुख अपनाता रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक ठोस नीति और पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, तब तक पेड़ों की कटाई या ट्रांसप्लांटेशन की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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