विनोद कुशवाहा, बिलासपुर। रायपुर के आयुष यूनिवर्सिटी द्वारा 5 मई से ली जाने वाली ऑफलाइन परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. यूनिवर्सिटी की बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन का एग्जाम को लेकर छात्र-छात्राओं ने अधिवक्ता धीरज वानखेडे के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि इस भीषण कोरोना काल में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करना गलत है. यूनिवर्सिटी के इस निर्णय से कई छात्र-छात्राओं पर संक्रमित होने का खतरा बन जाएगा, जिसे ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी के इस निर्णय पर हाई कोर्ट तत्काल प्रभाव से रोक लगाए.
जस्टिस पी. सेम कोशी की सिंगल बेंच ने मामले में सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं की अपील स्वीकार करते हुए यूनिवर्सिटी के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर मामले में दो हफ्तों के भीतर जवाब भी मांगा है.