कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ डिवीजन बेंच ने मिलावट से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने मुरैना खाद्य सुरक्षा अधिकारी से अलग-अलग बिंदुओं पर शपथ पत्र मांगा।अब अधिकारियों को मिलावटखोरों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा देना होगा।
न्यायालय ने पूछा है कि कितनों पर रासुका लगाई, कितनी जगह पर सेम्पलिंग की गई। साथ ही उनसे कितना जुर्माना वसूल किया गया। इन बिंदुओं पर जानकारी न्यायलय में देनी होगी। मुरैना के खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र जैन को न्यायालय में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहना होगा।
आपको बता दें कि अधिवक्ता उमेश कुमार बोहरे ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है उनकी ओर से तर्क दिया गया है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी ग्वालियर चम्बल सम्भाग में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे मिलावटी खाद्य पदार्थ बाजार में खुलेआम बिक रहे हैं। विशेषकर ग्वालियर चंबल अंचल में यह काला खेल सबसे ज्यादा चल रहा है। इससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
कोर्ट ने मिलावट से जुड़ी याचिका में पहले निर्देश दिए थे कि CMHO और कलेक्टर ने निर्देशन में मोबाइल यूनिट चलाई जाए जो जगह जगह पॉइंट्स पर मिलावटी दूध सहित अन्य खाद्य पदार्थो की जांच करे। दूधियों को भी लाइसेंस दिए जाएं।अमानक दूध बेचने पर लाइसेंस निरस्त भी किया जाए। ऐसे एक दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण निर्देश न्यायलय ने दिए थे। जिनमें से किसी भी निर्देश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दायर की गई हैं।
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