कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में डॉक्टर्स हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपानाया है। मामले में हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन भोपाल को जारी किया है।

दरअसल डॉक्टर्स की हड़ताल को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। एम्स भोपाल में डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों की परेशानी पर जनहित याचिका लगाई गई है। कोर्ट की बिना अनुमति के डॉक्टर्स द्वारा हड़ताल किए जाने पर हाईकोर्ट सख्त हुआ है।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ में मामले को लेकर सुनवाई हुई। नरसिंहपुर निवासी अंशुल तिवारी ने डॉक्टरों की हड़ताल को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। व्हाट्सएप, ईमेल के माध्यम से तत्काल नोटिस सर्व करवाने का आदेश जारी हुआ है। मामले पर आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि कोलकाता में डूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में एमपी के डॉक्टर्स भी हड़ताल पर है। एमपी के डॉक्टर्स घटना की पारदर्शी जांच और डॉक्टरों के लिए केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग का समर्थन कर रहे हैं

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m