कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। नर्सिंग कॉलेजों में खामियों पर हाईकोर्ट सख़्त हो गया है। मध्यप्रदेश हाइकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने MP नर्सिंग काउंसिल से गड़बड़ी करने वाले कॉलेजों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की इसकी रिपोर्ट मांगी है। नर्सिंग काउंसिल को 29 जून तक कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करनी होगी।

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बता दे कि ग्वालियर-चंबल अंचल के अंतर्गत संचालित 200 नर्सिंग काॅलेजों में से 75 फीसदी में कोई न कोई गड़बड़ी मिली है। इसका खुलासा मप्र नर्सिंग काउंसिल द्वारा हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में पेश की गई निरीक्षण रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कई कालेज ऐसे हैं, जो दिए गए पते पर संचालित ही नहीं हो रहे हैं।

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वहीं कुछ ऐसे हैं जो छोटे भवनों में चल रहे हैं। कई नर्सिंग कालेजों के अस्पताल में स्टाफ नहीं है तो कहीं स्टाफ है पर मरीज और पलंग गायब हैं। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि कई कालेजों ने तो निरीक्षण कराने से ही मना कर दिया। ऐसे में निरीक्षण रिपोर्ट के बाद हाइकोर्ट ने मप्र नर्सिंग काउंसिल से पूछा है कि गड़बड़ी करने वाले काॅलेजों के खिलाफ उसने क्या कार्रवाई की ? इस पर काउंसिल ने बताया कि इसके लिए अलग से एक कमेटी गठित की गई है। जो जांच रिपोर्ट की छंटनी कर नर्सिंग काउंसिल को जानकारी देगी, उसी के आधार पर काॅलेजों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस पर हाइकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल को 29 जून तक रिपोर्ट पेश करने का समय दिया है।

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नर्सिंग कॉलेजों ये खास खामियां मिलीं

  1. निरीक्षण के समय संस्थान बताए गए पते पर नहीं मिला।
  2. एकेडमिक भवन छोटा और पुराना मिला।
  3. हाॅस्पिटल में पलंग की संख्या काफी कम थी।
  4. कुछ काॅलेजो‌ं ने निरीक्षण कराने से ही मना कर दिया।
  5. कई अस्पतालों में स्टाफ नहीं मिला। जहां स्टाफ मिला, वहां मरीज नहीं मिल

ग्वालियर में 108 और मुरैना में 28 कॉलेज संचालित हो रहे

बता दे कि ग्वालियर में 108 कॉलेज, भिंड में 18, श्योपुर में 11, दतिया में 25, शिवपुरी में 10, मुरैना में 28 कॉलेज संचालित हैं। ऐसे में इन सभी से सबंधित कार्यवाई की रिपोर्ट 29 जून तक MP नर्सिंग काउंसिल को हाईकोर्ट में पेश करनी होगी।

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