कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट सख्त है। सुनवाई के दौरान शासन के जवाब से कोर्ट असंतुष्ट नजर आया। चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और विशाल मिश्रा की बेंच ने कहा कि धरातल पर कुछ नही है, आम जनता की जान से खिलवाड़ हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि हाई सिक्यूरिटी प्लेट शासकीय वाहनों तक पर नही लग पाई है, बस रिपोर्ट ही रिपोर्ट पेश किया जा रहा है।
अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी
बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी। ग्वालियर की विधि छात्रा ऐश्वर्या शान्डिल्य ने जनहित याचिका लगाई है। मामले की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए चीफ जस्टिस ने यह याचिका ग्वालियर पीठ से मुख्यपीठ जबलपुर स्थानांतरित कराई है। लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद भी शासन-प्रशासन अभी भी उसी ढर्रे पर चल रहा है।
दरअसल, जुलाई माह में सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने अंडरटेकिंग दी थी कि आगामी छह माह के अंदर प्रदेश की हर फोर-व्हीलर गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लग जाएंगी। इसी तरह हर टू-व्हीलर चालक के सिर पर हेलमेट होगा और कार चालक सीट बेल्ट पहनेगा। सरकार ने अंडरटेकिंग दी थी कि 15 जनवरी, 2024 के बाद यदि एक भी वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता है तो परिवहन आयुक्त और एडीशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अवमानना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे।
जनहित याचिका पर चल रही सुनवाई
आपको बता दें कि ग्वालियर की विधि छात्रा ऐश्वर्या शान्डिल्य ने साल 2021 में ग्वालियर बेंच में जनहित याचिका दायर की थी। मामले की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए चीफ जस्टिस ने यह याचिका ग्वालियर पीठ से मुख्यपीठ जबलपुर स्थानांतरित कराई। याचिकाकर्ता की ओर से ग्वालियर के अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने पैरवी की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मोटर वीकल एक्ट और रूल्स का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके कारण हादसों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। साथ ही, प्रदेश में केवल कागजों में कार्रवाई हो रही है, धरातल पर नियमों का पालन नहीं हो रहा।
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