कुमार इंदर, जबलपुर। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर शराब दुकानों को लेकर आज मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने शख्त रुख अपनाते हुए प्रमुख सचिव, आबकारी आयुक्त और नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि इस मामले में पिछली आबकारी नीति में यह स्पष्ट था कि हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब दुकान नहीं रहेगी उसको लेकर क्या क्या कदम उठाए गए है। यही नहीं हाईकोर्ट ने पूछा है कि नई आबकारी नीति में हाईवे से शराब दुकान की दूरी को लेकर कोई नियम है या नहीं है।
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नई आबकारी नीति 2025-26 में कोई नियम नहीं
याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट ने बताया कि मध्य प्रदेश की पिछली आबकारी नीति में स्पष्ट निर्देश थे कि हाईवे के 500 मीटर के दायरे में कोई भी शराब दुकान नहीं होगी लेकिन वही 2025- 26 की नई आबकारी नीति में हाईवे के किनारे लगने वाली शराब दुकान के नियम ही हटा दिए गए हैं। पूरे मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने दो हफ्ते के अंदर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं वहीं मामले की अगली सुनवाई भी दो हफ्ते बाद तय की है।
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सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश
2017 में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्पष्ट निर्देश दे चुका है कि, चाहे वह नेशनल हाईवे हो या फिर स्टेट हाईवे हो दोनों की किनारे शराब दुकान नहीं लगाई जाएगी, उसके बावजूद मध्य प्रदेश के तमाम हाईवेज के किनारे नियम विरुद्ध शराब दुकान लगाई जा रही है।
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