दिल्ली इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है, लेकिन सबसे अधिक मुश्किल हालात उन गरीब और मजबूर लोगों के लिए हैं, जिनके पास सिर छुपाने के लिए पक्की जगह नहीं है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया और शहर के नाइट शेल्टर यानी रैन बसेरों की जर्जर स्थिति को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि इन शेल्टरों की स्थिति तुरंत सुधारें ताकि ठंड में कोई भी व्यक्ति जोखिम में न रहे।

दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच, चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड को नाइट शेल्टरों की खराब स्थिति पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ठंड से लोगों की सुरक्षा के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को तुरंत और ठोस कदम उठाने होंगे।

बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर भगवान न करे, उन्हें खुद किसी रात शेल्टर में गुजारनी पड़े तो परिस्थितियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। जजों ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अदालत की यह संवेदनशील टिप्पणी यह दर्शाती है कि नाइट शेल्टरों की वर्तमान स्थिति कितनी चिंताजनक है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने लिया मामले में स्वतः संज्ञान

दिल्ली हाईकोर्ट में यह मामला उस समय सामने आया जब जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एक न्यूज रिपोर्ट का हवाला दिया। रिपोर्ट के अनुसार, जब दिल्ली का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया, तब भी कई लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर थे। खासकर एम्स मेट्रो स्टेशन के बाहर मरीज और उनके परिजन बेहद कठिन हालात में थे।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और बिहार से इलाज के लिए दिल्ली आए कई लोग इतने गरीब हैं कि वे किसी होटल या गेस्ट हाउस में ठहरने का खर्च नहीं उठा सकते। मजबूरी में वे फुटपाथों और मेट्रो स्टेशनों के बाहर रात बिताने को मजबूर हैं, जहां न तो ठंडी हवाओं से बचने के लिए उचित छत है और न ही कोई अन्य ठंड से सुरक्षा की व्यवस्था है।

दिल्ली हाई कोर्ट 14 जनवरी को करेगा मामले की सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि तब तक केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ-साथ संबंधित विभागों को यह स्पष्ट करना होगा कि वे ठंड से प्रभावित लोगों की सुरक्षा और राहत के लिए क्या ठोस कदम उठा रहे हैं।

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