कुमार इंदर, जबलपुर। क्या यूपीएससी लेवल में बैठे एग्जामिनर लोग भी गलत सवाल सेट कर सकते हैं, ये सोच कर आपको हैरानी होगी। जी हां मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आज अपने फैसले में यह माना है कि एमपीपीएससी की राज्य वन सेवा के लिए 2003 में आयोजित परीक्षा में दो प्रश्न गलत पूछे गए थे। हाईकोर्ट ने MPPSC के राज्य वन सेवा परीक्षा-2023 में पूछे गए दो सवालों को गलत बताया है, इसी के साथ HC ने परीक्षा की मेरिट लिस्ट को दोबारा जारी करने के निर्देश दिए है।

दरअसल, कुछ अभ्यर्थियों ने MPPSC के राज्य वन सेवा परीक्षा-2023 की प्रिलिम्स परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट में आपत्ति लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दो सवालों को गलत पाया है। कोर्ट ने एमपीपीएससी को इन दोनों गलत सवालों का लाभ उम्मीदवारों को देने के लिए कहा है। आपको बता दें कि राज्य वन सेवा परीक्षा-2023 की मेंस परीक्षा 30 जून को होनी है, लेकिन उसके पहले कोर्ट ने प्री-मेरिट लिस्ट अब दोबारा जारी करने के आदेश दिए है।

SC : ED की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने कसी लगाम, PMLA में गिरफ्तारी से पहले स्पेशल कोर्ट से लेनी होगी अनुमति

दिसंबर 2023 में हुई थी परीक्षा

MPPSC के राज्य वन सेवा परीक्षा-2023 की प्रिलिम्स परीक्षा दिसंबर 2023 को अयोजित हुई थी। जिसका इस साल यानी 2024 जनवरी में रिजल्ट घोषित किया गया था।

बड़ी खबर: मध्य प्रदेश सरकार को SC का नोटिस, PFI मामले में 10 हफ्ते के अंदर मांगा जवाब

HC ने इन दो सवालों पर दिया फैसला

राज्य वन सेवा परीक्षा-2023 में एमपीपीएससी ने प्रेस की स्वतंत्रता वाले विलियम बैंटिंक और कबड्डी संघ के मुख्यालय से संबंधित प्रश्न पूछे थे। इन्हीं सवालों को जबलपुर हाईकोर्ट ने गलत बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इन दो सवालों का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को न दिया जाए, जो अदालत आए हैं, इसका लाभ उन सभी को दिया जाए जिन्होंने ये परीक्षा दी थी।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H