रायपुर/बिलासपुर. रतनपुर रोड पर ग्राम बारीडीह में मंगलवार रात हाइवा से कुचलकर मारे गए 14 मवेशियों को मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. बुधवार को चीफ जस्टिस ने इस पर स्पेशल डीबी में जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की. हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से पूछा कि, इन घटनाओं पर लगाम कैसे लगेगी, शासन ने जवाब के लिए समय लिया है, अब 30 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. अपोलो हास्पिटल जाने वाली रोड पर अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट के स्व संज्ञान में दर्ज हुई जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है.


इससे पहले राजेश चिकारा ने एडवोकेट पलाश तिवारी व संजय रजक ने एडवोकेट सुनील ओट्वानी के माध्यम से एक जनहित याचिका दायर की थी. इसमे कहा गया था कि, मुख्य मार्गों और शहर की आम सड़कों पर पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता है इनकी वजह से कई बार दुर्घटना हो जाती है. नेशनल हाइवे पर सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है जहां अंधकार मे सड़कों पर बैठे जानवरों से बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. इनमे लोग मारे भी गये हैं, सरकार का कोई नियन्त्रण ही नही है. इस पर रोकथाम के लिये भी कुछ नही किया गया है. प्रकरण मे पहले सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सारे नगर निगमों के अफ्सरों को तलब किया था. पूर्व में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने आवारा मवेशियों की संख्या पूछते हुए यह निर्देश भी दिया था कि शासन मवेशियों को हटाने के लिए चरवाहों का इंतजाम करे और जवाबदार मालिकों पर पेनाल्टी लगाए.
गायों को कुचलने वाले चालक व मवेशी मालिक पर जुर्म दर्ज
बिलासपुर. सड़क पर बैठी गायों को कुचलने वाले वाहन चालक व मवेशी मालिक पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है. पुलिस ने बताया कि रतनपुर थाना अंतर्गत एनएच -45 पर ग्राम बारीडीह के पास अज्ञात वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार से वाहन चालन करते हुए सड़क पर बैठे गौवंश को बुरी तरह कुचल दिया. जिससे 13 गोवंश की मौके पर मौत हो गई तथा 4 गौवंश घायल है जिनका इलाज जारी है. घटना सोमवार देर रात बारीडीह के नजदीक स्थित नंदलाल पेट्रोल पंप के निकट घटित हुई है. इस मामले में थाना रतनपुर में अज्ञात वाहन चालक और मवेशी मालिक पर एफ.आई.आर दर्ज किया गया हैं. भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संबंधित ग्रामों के सरपंचों के साथ मिलकर एक कमेटी तैयार कर मवेशियों के गले में रेडियम नेक बेंड लगाया जा रहा हैं. मवेशियों को लावारिस छोड़ने वाले पशु मालिकों के विरुद्ध 291 बीएनएस के तहत एफ.आई.आर दर्ज करने का प्रावधान है. ऐसी स्थिति में अब लापरवाह मवेशी मालिकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जाएगा.