कुमार इंदर, जबलपुर: सैटेलाइट सिटी और आईटी पार्क निर्माण मामले में रजत भार्गव की दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट ने सरकार से मामले से जुड़े सारे रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता रजत भार्गव की पूर्व याचिका पर स्वत संज्ञान लेते हुए सरकार को जवाब तलब किया है. अब बरगी हिल्स स्थित सैटेलाइट सिटी और आईटी पार्क के निर्माण मामले में नया मोड़ आ गया है.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा बरगी हिल स्थित सरकारी वन भूमि को आईटी पार्क और सैटेलाइट सिटी बनाने के लिए दूसरे विभाग को सौंपे जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया. साथ ही प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अहम टिप्पणी की.
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हाईकोर्ट ने एडवोकेट दिनेश उपाध्याय को इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है. मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और विशाल मिश्रा की बैंच ने आदेश पारित करते हुए सरकारी वन की भूमि को दूसरे विभाग को ट्रांसफर करने के मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड मंगवाए हैं.
सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा नियुक्त न्याय मित्र अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने न्यायालय में बताया कि भूमि को दूसरे विभाग को सौंपने के पहले सही प्रक्रिया और आरवीसी के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है. न्यायालय ने सरकार की प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए अगली सुनवाई में मामले से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने को कहा है.
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