प्रयागराज. यूपी के 8 इंटर रिलिजियस मैरिज मामले में याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8 अंतरधार्मिक जोड़ों की सुरक्षा की याचिका खारिज कर दी.
सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. अदालत ने कहा है कि इन मामलो में यूपी के धर्मांतरण विरोधी कानून के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है. 2021 में धर्मांतरण विरोधी कानून गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती और प्रलोभन के जरिए एक से दूसरे धर्म में गैर कानूनी रूपांतरण पर रोक लगाता हैं.
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किसने किससे रचाया था विवाह
इन आठ मामलों में पांच मुस्लिम युवकों ने हिंदू लड़कियों से शादी की थी. वहीं तीन हिंदू युवकों ने मुस्लिम लड़कियों से शादी की थी.
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