प्रयागराज. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1988 में चार साल की बच्ची के गुप्तांगों को क्षत-विक्षत करने वाले व्यक्ति को दी गई कारावास की सजा को बरकरार रखा और सत्र अदालत ने आईपीसी धारा 324 और 354 के तहत आरोपी को दोषी ठहराया. न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की खंडपीठ ने इशरत नामक एक व्यक्ति की अपील खारिज कर दी, जिसे अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या में दोषी ठहराया गया था.

अदालत ने कहा कि अपराध गंभीर यौन वासना और दुखवादी दृष्टिकोण से किया गया था और अपीलकर्ता किसी भी तरह की नरमी के लायक नहीं है. अदालत ने अपीलकर्ता को दी गई सजा की अल्पकालिक सजा को चुनौती नहीं देने के लिए राज्य के वकील पर भी असंतोष व्यक्त किया और कहा, “यह बहुत खेदजनक स्थिति है कि राज्य ने विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा मनाई गई उदारता के खिलाफ किसी भी अपील को प्राथमिकता नहीं दी है.”

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 29 नवंबर, 1988 को अपीलकर्ता ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का प्रयास करने के बाद उसके निजी अंगों को क्षत-विक्षत करने का अपराध किया. 20 अक्टूबर 1992 को इशरत को आईपीसी की धारा 324 (खतरनाक हथियार से चोट) के तहत दोषी ठहराया गया और तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. उसे धारा 354 (किसी महिला का शील भंग करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत भी दोषी ठहराया गया और दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.

पोक्सो मामलों में जीवित बचीं बच्चियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए महिला वकील करें नियुक्त

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानूनी सेवा समिति को विशेष रूप से नाबालिग लड़कियों के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के मामलों में जीवित बचीं बच्चियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए महिला वकील नियुक्त करने को कहा है. अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए केवल कुछ महिला वकील ही पेश हो रही हैं. न्यायमूर्ति अजय भनोट ने कहा कि कानूनी सेवा समिति ने ऐसे बचे लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों को पैनल में रखा है, लेकिन बहुत कम महिला वकील सामने आ रही हैं. उन्होंने कहा, “ऐसी परिस्थितियों में समिति से पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए महिला वकील नियुक्त करने का अनुरोध किया जाता है, खासकर जब वे नाबालिग लड़कियां हों.”

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अदालत ने यह टिप्पणी एक विकलांग नाबालिग दलित लड़की के साथ कथित दुष्कर्म के आरोप में नामजद किए गए एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की. आरोपी आवेदक पर आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म) और पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. आरोपी आवेदक 8 जून 2021 से जेल में बंद था. अदालत ने कहा कि युवती बोल नहीं पाती थी, जिस कारण प्राथमिकी दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई. जमानत याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, “अपराध गंभीर है. आवेदक द्वारा अपराध किए जाने की संभावना रिकॉर्ड से सामने आई है. जमानत के लिए कोई मामला नहीं बनता है.”