हाईकोर्ट लखनऊ ब्रांच में मंगलवार सुबह हरदोई जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह पेश हुए. उन्होंने कहा की मेरा फोन तकनीकी समस्या के कारण नहीं लगा जिस पर न्यायाधीश ने उन्हें भविष्य में फोन ऑन रखने की चेतावनी दी.

न्यायालय विस्फोटक लाइसेंस नवीनीकरण के मामले में हरदोई डीएम को तलब किया गया था. मामला यS था कि लाइसेंस रिन्यू करने का ऑर्डर 15 अक्टूबर को दिया गया था, यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की एकल पीठ के द्वारा हरदोई के तजाकत अली की दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया था.

आवेदन पर नहीं हुई कोई सुनवाई

याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने 8 महीने पहले विस्फोटक लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए जिलाधिकारी के यहां आवेदन किया था. लेकिन अभी तक उसे आवेदन पत्र पर कोई सुनवाई न करते हुए किसी भी तरीके का कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया. जिसके लिए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली. इसके बाद जिलाधिकारी को 22 अक्टूबर को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया. आदेश में बुधवार को न्यायाधीश द्वारा सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी हरदोई मंगला प्रसाद को चेतावनी दी गई.