शैलेन्द्र पाठक, बिलासपुर। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बिलासपुर में लॉक डाउन लगाया गया है। जिसकी वजह से 23 से 31 तारीख तक हाईकोर्ट भी बंद रहेगा। हाईकोर्ट ने लॉक डाउन में अर्जेंट हियरिंग को छोड़कर शेष सुनवाई पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट बोदरी नगर पंचायत में आता है, इसलिए हाईकोर्ट ने कलेक्टर राज्य शासन और केंद्र शासन के कोविड 19 के नियमो के पालन करने का निर्देश कर्मचारियों को दिया है। हाईकोर्ट ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए है साथ ही बिना अनुमति हेडक्वार्टर छोड़ने पर रोक लगाई है। आपको बता दें कलेक्टर सारांश मित्तर द्वारा बिलासपुर, बोदरी और बिल्हा में लॉक डाउन लगाया गया है।