वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। अस्पताल संचालन के नाम पर एनजीओ के जरिए कथित तौर पर एक हजार करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में जनहित याचिका पर अब नए सिरे से सुनवाई होगी. अब इस मामले में चीफ जस्टिस नई बेंच बनाएंगे.

बता दें कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जनवरी 2020 में अनेक आईएएस समेत 12 अफसरों के खिलाफ सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किया था, जिस पर सीबीआई ने केस दर्ज भी कर लिया था. इस आदेश को रिटायर्ड आईएएस और तत्कालीन मुख्य सचिव विवेक ढांढ और एमके राउत ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया था . अब हाईकोर्ट में इस मामले पर नई बेंच में सुनवाई होगी.

बता दें कि कुशालपुर निवासी कुंदन सिंह ठाकुर ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी, इसमें कुछ रिटायर्ड और कार्यरत अफसरों पर एनजीओ के जरिए कथित रूप से एक हजार करोड़ की गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था. आरटीआई से मिले दस्तावेजों से नया रायपुर स्थित निःशक्तजन अस्पताल को एक एनजीओ द्वारा चलाने का पता चला था. अस्पताल के लिए करोड़ों की मशीनें खरीदने के साथ रखरखाव में भी करोड़ों का खर्च होने की जानकारी दी गई. हकीकत में यह अस्पताल जमीन पर नहीं सिर्फ कागज में ही था.