कुमार इन्दर, जबलपुर। एमपी वक्फ बोर्ड को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वक्फ बोर्ड के जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं.

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दरअसल, मामले को लेकर भोपाल की इंतेजामिया कमेटी के मुतवल्ली असलम शेर खान ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर कोर्ट ने आज सुनवाई की. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड में 1 साल से ज्यादा समय के लिए प्रशासक नहीं नियुक्त किया जा सकता है.

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बता दें कि 3 दिसंबर 2018 को एमपी वक्फ बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो गया था. जिसके बाद से राज्य सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त कर बोर्ड का संचालन किया जा रहा था.

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