कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। ग्वालियर नगर निगम (Gwalior nagar nigam) के संपत्ति टैक्स वसूली अभियान को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सरकारी संस्थानों से करोड़ों की सम्पत्ति कर वसूली मामले में ग्वालियर नगर निगम को नोटिस जारी किया है। ग्वालियर खंडपीठ की सिंगल बेंच ने बुधवार को मामले पर सुनवाई की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट (Indian Institute of Tourism and Travel Management) की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम से इस मामले में जवाब तलब किया है।

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दरअसल नगर निगम ने केंद्रीय संस्थान आईआईटीटीएम को दो करोड़ रुपए के लगभग संपत्ति कर जमा करने का नोटिस दिया है। इस कर को वसूल करने के लिए निगम लगातार दबाव भी बना रही है।इसके चलते आईआईटीटीएम ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की। कॉलेज प्रबंधन ने तर्क दिया गया कि नगर निगम अधिनियम की धारा 136 के तहत केंद्र, राज्य और कॉरपोरेशन की संपत्तियों से कर नहीं लिया जा सकता है। वहीं निगम संपत्ति कर लगाते हुए वसूली का दबाव बना रहा है। लिहाजा न्यायालय ने नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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वहीं निगमायुक्त किशोर कन्याल के अनुसार केंद्रीय और राज्य के संस्थानों को अब संपत्ति कर सहित अन्य कारों के संबंध में अपने यहां पर बजट का प्रावधान करना होगा, क्योंकि यह सब सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) से भी तय हो चुका है कि डिपार्टमेंट को उपयोगी चार्ज देने होंगे। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस बात को लेकर समय-समय पर निर्देश दे चुकी है। हम सभी शहर को विकसित देखना चाहते हैं लेकिन इसके लिए कर वसूली सबसे महत्वपूर्ण भाग है।

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आईआईटीटीएम पर दो करोड़ और जीवाजी विश्वविद्यालय पर 7 करोड़ संपत्ति कर बकाया

गौरतलब है कि नगर निगम ने आईआईटीटीएम (IITTM) को दो करोड़ का सम्पत्ति कर के लिए नोटिस जारी किया है। वहीं जीवाजी विश्वविद्यालय (Jiwaji University) पर भी 7 करोड़ के लगभग संपत्ति कर बकाया है। इसे लेकर निगम लगातार राशि जमा ना करने पर कुर्की संबंधी नोटिस दे रही है। इसके अलावा गजरा राजा मेडिकल कॉलेज और जयारोग्य अस्पताल पर भी जलकर वसूली को लेकर कुर्की संबंधी नोटिस जारी कर चुकी है।

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