यूपी के थानों में नहीं लगेगी टाप टेन अपराधियों की तस्वीर, हाईकोर्ट ने तुरंत हटाने के दिये आदेश
लखनऊ। अपने एक ताजा और बड़े फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को
पुलिस थानों से टॉप टेन अपराधियों के पोस्टर हटाने के आदेश दिये हैं।
दरअसल, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर पुलिस स्टेशनों में उस पुलिस थाने के मोस्ट वांटेड टाप टेन अपराधियों के पोस्टर और विवरण रहते हैं। इन बैनरों में अपराधियों के नाम और पहचान के साथ ही उनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी दी जाती है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसलिए इन पोस्टरों को तुरंत हटाया जाय।
कोर्ट ने डीजीपी को इस बाबत सभी थानों को सकुर्लर जारी करने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने कहाकि थानों के बाहर अपराधियों के बारे में सूचनाएं सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करना अनावश्यक है और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने वाला है। ऐसा करना मानवीय गरिमा के विपरीत है। जीशान उर्फ जानू, बलवीर सिंह यादव और दूधनाथ सिंह की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की पीठ ने ये फैसला दिया है।