अमृतसर. पंचायती चुनावों के बाद पंजाब में हुए नगर निगम चुनावों में भी विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर कई आरोप लगाए थे। इसके चलते कुछ मामले हाईकोर्ट तक पहुंचे। ऐसे ही एक मामले में आज हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। अमृतसर नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से जुड़ी याचिका पर आज मंगलवार को फैसला आ सकता है।
सोमवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अमृतसर में 27 जनवरी को चुनाव हुए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद जतिंदर सिंह मोती भाटिया मेयर चुने गए। इसी तरह, ‘आप’ की पार्षद प्रियंका शर्मा को सीनियर डिप्टी मेयर और निर्दलीय पार्षद अनीता रानी, जो बाद में पार्टी में शामिल हो गई थीं, को बहुमत पार्षदों ने डिप्टी मेयर घोषित किया।
कांग्रेस पार्षद ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
कांग्रेस पार्षद विकास सोनी ने 27 जनवरी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इस चुनाव को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि जब आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में है, तो उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर अपने पार्षदों को मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर घोषित कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ‘आप’ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया।

कांग्रेस ने बहुमत का दावा किया
हाईकोर्ट में दायर याचिका में कांग्रेस ने दावा किया कि अमृतसर नगर निगम में उसके पास बहुमत है और मेयर पद के लिए दोबारा चुनाव कराए जाने चाहिए। इस याचिका पर 29 जनवरी को जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस सुखविंदर कौर की डबल बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने न तो कोई नोटिस जारी किया और न ही कोई अगली तारीख दी।
हाईकोर्ट ने 9 फरवरी तक फैसला सुरक्षित रखा था। 10 फरवरी को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस याचिका पर फैसला आरक्षित कर लिया, जो आज सामने आ सकता है।
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