अमृतसर. पटियाला नगर निगम चुनावों में 7 वार्डों के चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए इस आदेश को रद्द कर दिया है। अब इन वार्डों के विजेता उम्मीदवार ही अपने पद की शपथ ले सकेंगे। अदालत ने कहा है कि यदि किसी को इस पर आपत्ति है तो वह अपनी याचिका दायर कर सकता है।

चुनाव प्रक्रिया और विवाद

दिसंबर महीने में नगर निगम के चुनाव हुए थे। इस दौरान अदालत में मानहानि याचिका दायर की गई थी और चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि 7 वार्डों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने कहा था कि इन वार्डों के चुनाव बाद में कराए जाएंगे।

हालांकि, यहां चुनाव प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी और विजेता उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र भी जारी कर दिए गए थे। याचिकाकर्ता के वकील फारी सोफत ने अदालत को बताया कि राज्य को चुनाव स्थगित करने का अधिकार नहीं है क्योंकि चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए चुनाव स्थगन के आदेश को रद्द कर दिया।

धांधली के आरोप और चुनाव परिणाम

पटियाला नगर निगम में कुल 60 वार्ड हैं। इनमें आम आदमी पार्टी ने 43 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस और भाजपा को 4-4 सीटें, और शिरोमणि अकाली दल को 2 सीटें मिलीं। 7 वार्डों के चुनाव स्थगित कर दिए गए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत पहले ही मिल चुका था। इस स्थिति में पार्टी ने अपना मेयर नियुक्त कर लिया।

आम आदमी पार्टी को मजबूती

हाईकोर्ट के फैसले के बाद पटियाला में आम आदमी पार्टी और मजबूत हो गई है। जिन 7 वार्डों के चुनाव स्थगित किए गए थे, वहां सभी विजेता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। अब अदालत के फैसले के बाद इन्हीं विजेताओं को शपथ दिलाई जाएगी।