वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। पुलिस विभाग के तबादले को लेकर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है. पुलिस अधिनियम 2007 प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों पर लागू होता है. ऐसे में आरक्षक से निरीक्षक तक का स्थानांतरण सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड ही कर सकता है. एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी या डीजीपी जैसे आईपीएस अधिकारी तबादला नहीं कर सकते हैं. यह आदेश प्रदेश भर के पुलिस कर्मचारियों पर लागू होगा.

गायत्री वर्मा ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व दीपिका सन्नाट के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें आईजी इंटेलिजेंस द्वारा 25 मार्च 2021 को जारी तबादला आदेश को चुनौती दी गई थी. मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि आरक्षक से निरीक्षक रैंक तक के कर्मचारियों के तबादले का अधिकार सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड को है.

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इस पर चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने कहा कि पुलिस अधिनियम 2007 प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों पर लागू होता है. ऐसे में आरक्षक से निरीक्षक तक का स्थानांतरण सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड ही कर सकता है. एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी या डीजीपी तबादला नहीं कर सकते हैं.

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