समीर सेख,बड़वानी। मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा कोर्ट रूम में बहुचर्चित गोली कांड मामले में बड़ा फैसला आया है. सेंधवा न्यायालय ने आरोपी सुरेश उर्फ बब्बू कोली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वही संजय यादव और जीतू यादव सहित सात आरोपियों को बरी कर दिया है.

दरअसल 24 जुलाई 2008 को संजय झंवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद 12 अक्टूबर 2017 को सेंधवा कोर्ट रूम में संजय झंवर हत्या कांड के आरोपी गोपाल जोशी और संतोष शुक्ला को गोली मार दी गई थी. अब गोली मारने के आरोप में सेंधवा द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रुपेश नाईक ने आज फैसला सुनाया है.

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कोर्ट ने इस मामले के 8 आरोपियों में से एक आरोपी सुरेश उर्फ़ बब्बू कोली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि अन्य सात आरोपी संजय यादव, जीतू यादव, संतोष सिंह, राजेंद्र उर्फ दादू कोली, शैलेंद्र उर्फ शेलु कोली, पवन कोली, निलेश कोली को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है.

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बता दें कि सेंधवा में यादव ग्रुप और गोपाल जोशी में तनातनी बनी रहती है. गोपाल जोशी भाजश नेता सजंय झवर हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी है, जो कि अभी भी फरार चल रहा है.

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