दिल्ली. अगले साल 1 अप्रैल से देश भर में बिकने वाले मोटर वाहनों पर पहले से ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे होंगे। सरकार ने इसे लगाने की जिम्मेदारी मोटर वाहन बनाने वाले कंपनियों को दी है। इस बारे में जरुरी अधिसूचना जारी हो गई है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में आवश्यक संशोधन के बाद इसे लागू किया गया है। मोटर वाहन कंपनी वाहन के साथ ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की भी आपूर्ति करेंगेए जिस में पहले से ही थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क अंकित होगा।
उस मोटर वाहन को बेचने वाले डीलर की जिम्मेदारी होगी कि इस प्लेट पर मोटर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करवाएं। इसके साथ ही डीलर पुराने वाहनों के लिए भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उपलब्ध करा पाएंगे।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से देश भर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों की संख्या बढ़ेगी और इस तरह से नंबर प्लेट की गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो सकेगी। इस तरह के नंबर प्लेट लगे वाहनों को ट्रैक करना आसान होता है और चोरी होने की स्थिति में उसकी बरामदगी में भी आसानी होती है।