बिलासपुर। छतीसगढ हाई कोर्ट ने पंचायत सचिवों की वेतन कटौती को असंवैधानिक करार दिया है. कोर्ट ने पंचायत सचिवों से की गई वसूली को लौटाने आदेश देते हुए बिना सुनवाई का अवसर दिये वतन पुन निर्धारण को असंगत बताता है.

जिला जांजगीर चाम्पा के पामगढ़ जनपद के 50 से अधिक पंचायत सचिवो ने हाई कोर्ट में अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से रिट याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पी सैम कोसी की एकल खण्डपीठ ने यचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दिये गए तर्को को विधि संगत मानते हुए निर्णय दिया.

न्यायमूर्ति पी सैम कोशि ने शासन को चार माह मे यचिकाकर्ताओं से की गई कटौती वापस करने कहा है. साथ ही स्थानीय निधि सम्परिक्षा द्वारा वेतन निर्धारण मे सचिवों को देय बढ़े हुए वेतन को वापस कम करने के निर्णय पर यचिकर्ता को अपना पक्ष रखने हेतु मौका देते हुए, विधि अनुरुप निर्णय लेने हेतु शासन को निर्देशित भी किया है.