शैलेन्द्र पाठक,बिलासपुर- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महासमुंद के पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.महासमुंद के पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है.
आपको बता दें कि अग्नि चंद्राकर ने हार्टीकल्चर मिशन के तहत अपने खेत में पॉली हाउस लगाने के लिये पंजाब नेशनल बैंक से अपने और अपनी पत्नी के नाम पर 40-40 लाख रुपये का लोन लिया था. इस दौरान चंद्राकर ने पॉली हाउस का काम करने वाली प्रभावी बॉयोटेक से संपर्क कर काम कराना शुरु किया था,लेकिन बाद में उन्होनें प्रभावी बॉयोटेक और पंजाब नेशनल बैंक के तात्कालीन मैनेजर के खिलाफ 12 लाख रुपये का गबन करने का आरोप लगाते हुए महासमुंद थाने में इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.
महासमुंद थाने में दर्ज एफआईआर के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक के तात्कालीन मैनेजर ने अधिवक्ता विशाल सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट की शरण ली और अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी है. मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान बैंक मैनेजर के अधिवक्ता ने उनके खिलाफ दर्ज किये गये एफआईआर को तथ्यहीन बताते हुए तर्क पेश किया. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.