बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शासकीय भूमि अतिक्रमण के मामले में बड़ा फैसला लेते हुए जिला कलेक्टर मुंगेली को आदेशित किया है कि आठ सप्ताह के भीतर मुंगेली जिला के समस्त शासकीय भूमि के अवैध कब्जों के मामलों में कार्रवाई कर शासकीय भूमि बेजा  कब्जा मुक्त की जावे।  साथ ही ग्राम चंदखुरी के सरपंच आत्माराम बानी पर लगे शासकीय भूमि के अतिक्रमण के मामले में भी विधि अनुरूप कार्यवाही की जावे।

ग्राम चंदखुरी के निवासी शंकरलाल अग्रवाल ने एक जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि सरपंच बानी ने न केवल ग्राम की शासकीय भूमि का अतिक्रमण किया है बल्कि शासकीय भूमि का ग़ैर कानूनी तरीके से आबंटन किया है। जो भूमि आयुर्वेदिक दवाओं की रोपनी हेतु आबंटित की गयी है उसपर बिल्डिंग मटेरियल रखा जा रहा है एवं डामर फैक्ट्री चलायी जा रही है। याचिकाकर्ता के अनुसार आरोप पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार सही पाए गए हैं।

पूर्व में न्यायालय ने शासन, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।