Mandi Masjid Controversy: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के मंडी में अवैध मस्जिद को गिराने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। प्रधान सचिव टीसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) ने अवैध मस्जिद के ढांचे को गिराने और पुरानी स्थिति में बहाल करने के आदेशों पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई प्रधान सचिव टीसीपी के कोर्ट में ही होगी। इस दौरान नगर निगम भी ऑफिस रिकार्ड के साथ अपना पक्ष रखा रखेगा। इस मामले की अगली सुनवाई आने वाली 20 अक्तूबर को होगी।

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इधर इस फैसले के आने के बाद शिकायतकर्ता पक्ष और अन्य हिंदू संगठन अब प्रदेश उच्च न्यायालय जाने की तैयारी में है। इस बाबत जल्द ही हिंदू संगठनों की मंडी में एक अहम बैठक होगी।

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बता दें कि हिंदू संगठनों द्वारा विगत 10 सिंतबर 2024 को नगर निगम के बाहर और 13 सिंतबर को शहर में प्रदर्शन किया था। इस दौरान शहर के जेल रोड स्थित अवैध मस्जिद को गिराने की मांग उठाई गई थी। इसी दिन निगम कोर्ट ने मस्जिद के ढांचे को अवैध और टीसीपी नियमों के विरुद्ध बताते हुए गिराने का आदेश दिया था। 20 सितंबर को नगर निगम ने इस मस्जिद के बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए थे। आयुक्त कोर्ट ने इसके लिए मस्जिद संचालन समिति को एक महीने का समय दिया था।

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मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है

प्रधान सचिव टीसीपी के समक्ष सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अवैध निर्माण की बात को नकारा। मुस्लिम पक्ष के अनुसार 2013 में हुई भारी बारिश के कारण मस्जिद का मुख्य और बड़ा हिस्सा गिर गया था। अगस्त 2023 को फिर से बनाया गया है। मुस्लिम पक्ष के अनुसार आयुक्त कोर्ट में उनका पक्ष सही तरह से नहीं सुना गया।

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