हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम केस की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि जब तक कोई व्यक्ति भारत की निंदा नहीं करता, तब तक ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ कहना राजद्रोह नहीं माना जाएगा। दरअसल, यह टिप्पणी उस मामले में आई, जिसमें सिरमौर जिले के पावंटा साहिब का निवासी और फल विक्रेता सुलेमान पर आरोप था कि उसने सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी की AI जनरेटेड तस्वीर के साथ ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ लिखकर पोस्ट शेयर की थी।
पुलिस ने इस पोस्ट को देश विरोधी मानते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत FIR दर्ज की थी। इस पूरे मामले के तूल पकड़ने पर सुलेमान ने जून में आत्मसमर्पण कर दिया था, उसका मोबाइल जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था और इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई थी। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा कि किसी दूसरे देश की प्रशंसा करना तब तक देशद्रोह नहीं माना जा सकता जब तक उसमें भारत के खिलाफ कोई अपमानजनक बात न कही गई हो।
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