मथुरा. मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद-श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है. हिंदू पक्ष ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है. इस कदम को उठाने के पीछे की वजह ये है कि हिंदुओं की ओर से शुरू किए मुकदमों की मेंटेनेबिलिटी (पोषणीयता) को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में खारिज कर दिया गया था.

बता दें कि हिंदू पक्ष ने दायर कैविएट में कहा है कि मामले को लेकर अगर कोई भी अपील दायर की जाती है तो उन्हें सुने बिना शीर्ष अदालत की ओर से कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए. न्यायालय के समक्ष दायर मुकदमे कटरा, केशव देव में 13.37 एकड़ भूमि से जुड़े हैं. इन मुकदमों के माध्यम से मांगी गई मुख्य राहत, संबंधित भूमि से मस्जिद को हटाने का निर्देश है.

वहीं भगवान श्री कृष्ण के भक्त दावा कर रहे हैं कि भगवान का जन्मस्थान शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे है. भगवान की भूमि पर शाही ईदगाह मस्जिद को बनाया गया है. यह भी आरोप लगाया गया है कि 13.37 एकड़ भूमि, जिसमें मस्जिद क्षेत्र भी शामिल है, कृष्ण जन्मभूमि भूमि है और मुसलमानों ने इस पर अवैध संरचना खड़ी की है.

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