चंडीगढ़. पंजाब राज्य में 1 जून, 2024 (शनिवार) को होनी वाली लोक सभा की वोटों को मुख्य रखते हुए पंजाब सरकार द्वारा राज्य में स्थित सरकारी दफ्तरों/बोडौँ/कारपोरेशनों/शैक्षिणक संस्थानों के लिए 1 जून की गजटिड छुट्टी होगी. यह छुट्टी नैगोशीएबल इंस्टूमैंट एक्ट 1881 के अधीन भी घोषित की गई है.


सरकारी प्रवक्ता की तरफ से आज यहां दी जानकारी के अनुसार वोट डालने के लिए जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा 135 बी (1) के अंतर्गत 01 जून को पेड (सवैतनिक) छुट्टी रहेगी. यह छुट्टी किसी भी बिजनेस, व्यापार, उद्योग या किसी भी अन्य संस्था में काम करते सभी कर्मचारियों के लिए घोषित की गई है. जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि पंजाब राज्य के सरकारी दफ्तरों, बोर्डों/कारपोरेशनों और सरकारी शैक्षिणक संस्थानों में काम करने वाले सरकारी और जम्मू-कश्मीर का वोटर है तो वह वोट डालने के लिए अपना वोटर कार्ड पेश करके संबंधित अथॉरिटी से तारीख 19.04.2024 (शुक्रवार) की विशेष छुट्टी ले सकेगा.

यह छुट्टी अधिकारियों/कर्मचारियों के छुट्टियों के खाते में से नहीं काटी जाएगी. इसके अलावा 19 अप्रैल को मतदान के मद्देनजर जिला पठानकोट, फाजिल्का और मुक्तसर साहिब में स्थित सरकारी दफ़्तरों/बोर्डों/कारपोरेशनों/शैक्षिणक संस्थानों में स्थानीय छुट्टी रहेगी और यह छुट्टी नैगोशीएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट-1881 के अधीन भी होगी. इस संबंधी पंजाब सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इसी तरह पंजाब में काम करने वाले हिमाचल प्रदेश और यूटी चंडीगढ़ के वोटरों को 1 जून, 2024 को वोटिंग वाले दिन वोट डालने के लिए विशेष छुट्टी देने की घोषणा की गई है.

इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि पंजाब राज्य के सरकारी दफ्तरों, बोर्डों / कारपोरेशनों और सरकारी शैक्षिणक संस्थानों में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों में से यदि कोई यूटी चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश का वोटर है तो वह अपनी वोट डालने के लिए अपना वोटर कार्ड पेश करके संबंधित अथॉरिटी से तारीख 1.6.2024 (शनिवार) की विशेष छुट्टी ले सकेगा. यह छुट्टी अधिकारियों/कर्मचारियों की छुट्टियों के खाते में से नहीं काटी जाएगी.